पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के 3364 पदों के लिए नियुक्ति के लिए इंटरव्यू दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है. जस्टिस एके त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में अर्चना भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है. सरकार को इसके निर्णय या कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू शुरू करने में सरकार की ओर से कोई भी अड़चन बाधक नहीं होगी. आयोग ने सरकार के निर्णय पर राज्य के विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3364 पदों के लिए चल रहे इंटरव्यू को रोक दिया था. इसी बीच पटना हाइकोर्ट
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