इसे अब एयरफोर्स (संशोधन) रेग्युलेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। 1964 के एयरफोर्स रेग्युलेशन के 213A प्रावधान हटाकर इसमें 213AB जोड़ा गया है।
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