डीएलएफ को 50 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश
(India)
सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ को तीन हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री के साथ 50 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएलएफ से तीन महीने में बाकी बचे पैसे भी जमा करना को कहा है। गौरतलब है कि गुड़गांव स्थित डीएलएफ के तीन सोसायटी में सुपर एरिया कानून और फ्लोरों की संख्या को लेकर कानूनों के उल्लंघन के आरोप में कंपटिशन कमिशन ऑफ इंडिया ने डीएलएफ पर 630 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएलएफ को 2011 से इस राशि पर 9 फीसद ब्याज भी देना होगा।

Author: Kamal

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