(India)
एलआईसी के एक अधिकारी ने बताया, ‘आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में आयकर विभाग के साथ एक मामले में जीत के बाद हमें आईटी रिफंड के तौर पर दो किस्तों में 11,500 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।’ उसने कहा कि यह कंपनी को अभी तक मिले रिफंड में शायद सबसे अधिक है। एलआईसी चेयरमैन एस.के. राय से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी और उन्हें भेजे गए एसएमएस का भी जवाब नहीं आया। अधिकारी ने कहा कि आईटीएटी मुंबई ने 3 अप्रैल, 2013 को दिए अपने आदेश में एलआईसी के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह मामला निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 से जुड़ा था। उसने कहा कि आईटीएटी के उक्त फैसले के परिणामस्वरूप एलआईसी को निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2009-10 के लिए 31 दिसंबर, 2013 को 4,190.19 करोड़ रुपये रिफंड प्राप्त हुआ। निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए हाल ही में एलआईसी को 7,500 करोड़ रुपये रिफंड मिला है। 1956 के एलआईसी अधिनियम की धारा 26 के मुताबिक, आईटी रिफंड से मिलने वाली अधिशेष राशि का 95 प्रतिशत पालिसीधारकों के पास जाता है, जबकि बाकी पांच प्रतिशत लाभांश के तौर पर सरकार को भुगतान करना होता है।
Digital Desk: Shiv Kishor
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