कोलगेट : अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, अन्य को आरोपी के तौर पर किया तलब
(India) सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के अपराधों का संज्ञान लिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं आईपीसी की धाराओं 120 बी, 420 और 409 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं 13:1(डी) और 13 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं। मैं आरोपियों को तलब करता हूं।’ साथ ही कहा कि अलग से आदेश दिए जाएंगे। अदालत ने गुप्ता, दो अन्य सेवारत सरकारी अधिकारी, कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक पवन अहलुवालिया और वरिष्ठ अधिकारी अमित गोयल को समन जारी किया और 31 अक्तूबर को पेश होने को कहा। अदालत ने जांच अधिकारी को सभी आरोपियों को समन की तामील कराने और उनसे मामले की अगली सुनवाई (31 अक्तूबर) से पहले आरोपियों को दस्तावेज सौंपे जाने की कार्रवाई पूरी करने को कहा।

Digital Desk: Shiv Kishor

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।