गुरुग्राम की एक अदालत ने 'आप' की एक पूर्व महिला पार्षद सहित 17 लोगों को 2015 में अतिक्रमण हटाने गई एक टीम पर हमला और पथराव करने के लिए अदालत ने सात से 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 19 लोग आरोपी थे। उल्लेखनीय है कि 15 मई 2015 की घटना में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की टीम पर सेक्टर-47 झिमर बस्ती में हमला करने के अलावा पुलिस टीमों पर पेट्रोल बम और रसोई गैस सिलेंडर भी फेंके गए थे, जिसमें ड्यूटी पर मौजूद एक मजिस्ट्रेट और 15 पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह ने गुरुवार को सुनाई गई सजा में 'आप' की पूर्व पार्षद निशा सिंह और 10 महिलाओं सहित 17 दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषियों में 10 को सात साल की सश्रम कैद, जबकि सात को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने निशा सिंह सहित सभी 10 महिलाओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और अन्य पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने एक आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि अदा नहीं किए जाने की सूरत में कैद की सजा दो से तीन साल बढ़ जाएगी।
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