कोविड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है,,, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है,,, लेकिन सरकार नीति बना सकती है और बड़े सार्वजनिक अच्छे और स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है,,, सरकार शारीरिक स्वायत्तता के क्षेत्रों में नियम बना सकती है,,, वर्तमान वैक्सीनेशन नीति को अनुचित नहीं कहा जा सकता है,,, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वैक्सीन को लेकर अदालत दखल देने को इच्छुक नहीं है।
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