योगी सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने विरोध जताया। उन्होंने कहा, दंगों से पहले ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जमीयत उलेमा गुमराह कर रहा है।
कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 10 अगस्त को विस्तार से सुनवाई करेगा। इससे पहले यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है।
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