हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग, एक ने बैन को सही कहा, दूसरे ने गलत
(India) हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग-अलग है। अब ऐसे में हिजाब पर फैसला बड़ी बेंच करेगी।जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग-अलग राय सामने आई है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग-अलग है। जस्टिस गुप्ता ने अपील खारिज कर दी है। वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसल को गलत बताया। जिस वक्त यह फैसला आया उस वक्त कोर्ट रूम खचाखच भरा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।