सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर केंद्र से सवाल उठाए
(India) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार पर कुछ बेहद तीखे सवाल दागे। मसलन, 2004 के बाद से मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल क्यों कम हो रहे हैं? निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून क्यों नहीं बना? मौजूदा प्रक्रिया में सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है जबकि ऐसे शख्स की नियुक्ति की जानी चाहिए जो बिना किसी दबाव या प्रभाव के स्वतंत्र फैसले ले सके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चयन और नियुक्ति को लेकर कानून की बात कही गई है लेकिन 7 दशक बाद भी कोई कानून नहीं बना।

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