(DELHI, DELHI)
RBI ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। जिसे लेकर एडवोकेट रजनीश भास्कर गुप्ता द्वारा जनहित याचिका कोर्ट में दायर की गयी थी , लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है | वही आप को बता दे की याचिका में कहा था कि RBI के पास ऐसा निर्णय लेने के लिए RBI अधिनियम के तहत कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। वहीं RBI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पराग त्रिपाठी ने कहा था कि RBI का हालिया फैसला नोटबंदी नहीं है और यह केवल करेंसी मैनेजमेंट की एक एक्सरसाइज है , जिसे दिल्ली हाई कोर्ट एक तोर पर सही मानती है |
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