(NewDelhi, NewDelhi)
लोकसभा में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पेश करने के बाद अब संसद ने इस बिल को पास कर दिया है जो की राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून के रूप में लागू हो जायेगा | आपको बता दे की यह बिल लोगों के लिए राइट टु प्राइवेसी के तौर पर अपने पर्सनल डाटा को कलेक्ट करने , स्टोर करने और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सभा में बिल पास होने के बाद IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'इस बिल का मकसद पर्सनल डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग को रेगुलेशन करना है, ताकि लोगों की प्राइवेसी का बचाव किया जा सके | वही , इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए तक था।
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