रेलवे ने जारी किया परिपत्र , रेल दुर्घटना में शिकार हुए लोगो को मिलेगा दस गुना मुआवजा
(NewDelhi, NewDelhi) भारत सरकार की रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में शिकार हुए लोगो के लिए एक परिपत्र जारी कर दुर्घटना के शिकार लोगों को मिलने वाली राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है जो की 18 सितम्बर से लागू हो चूका है | रिपोर्ट के मुताबिक पहले मृतकों के परिवार वालों को 50,000 रुपये, घायलों को 25,000 रुपये और मामूली घायल होने पर 5,000 रुपये दिए जाते थे लेकिन अब यदि ट्रेन से जुड़ी किसी भी घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है. तो उसके परिवार वालों को अब 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही यदि कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपये , सामान्य घायल होने पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे | इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना जैसे हिंसक हमला, आतंकवादी हमला, डकैती जैसी घटनाएं होने पर यह राशि मृतकों के परिवार वालीं के लिए 50,000 रुपये, गंभीर घायलों के लिए 25,000 रुपये और मामूली घायलों के लिए 5,000 रुपये रखी गयी है | वही , बात करे मुआवजा रही लोगो के बारे में तो ऐसे लोग जो मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना का शिकार होते हैं. ओवर हेड इक्विपमेंट से जिन्हें करंट लगता है उन्हें अनुग्रह की राशि नहीं दी जाएगी |

Digital Desk: Administrator

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