जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का फैसला बरकरार
(India) धारा 370 को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए | सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध माना है | इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल सही था |नई व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करके जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत किया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि आशा की किरण है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाया | इस बेंच में CJI के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी साथ थे| CJI ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाएं |

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