(India)
अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को 2 मामलों की जांच के लिए किया फैसला, सेबी को बचे हुए मामले की जांच के लिए सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया है, सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। वहीं मामले की जांच को SEBI को देने से भी इनकार किया गया , 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OCCPR की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने भी ये ही फैसला सुनाया।
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