(India)
अदालत ने इस मामले में आरोपी के तौर पर कलानिधि मारन तथा मलेशिया के उद्योगपति टी आनन्द कृष्णन को भी 2 मार्च 2015 को पेशी का सम्मन भेजा है। इसके अलावा मलेशिया के मैक्सिस समूह के शीर्ष अधिकारी ऑगस्तस रॉल्फ मार्शल को भी आरोपी के तौर पर अदालत ने सम्मन जारी किया। इन व्यक्तियों के अलावा अदालत ने सन डायरेक्ट टीवी प्रालि सहित चार कंपनियों को भी आरोपी के तौर पर सम्मन भेजा गया है। गौर हो कि इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने दयानिधि, कलानिधि एवं चार फर्मों सहित अन्य छह के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र को संज्ञान में लेने के मुद्दे पर 13 अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत इस संबंध में बुधवार को निर्णय सुनाया।
Digital Desk: Shiv Kishor
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