केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट (PF Account) को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक, EPF खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।
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