दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित मोदी का पासपोर्ट बहाल करने का दिया आदेश
(India) दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित कुमार मोदी का पासपोर्ट बहाल करने का आज आदेश दिया जिससे देश में उनके लौटने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति विभु बाखरू की पीठ ने मोदी का पोसपोर्ट रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत उनके द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों के बारे में वह कोई विचार जाहिर नहीं कर रही है जिसकी जांच अधिकारी फेमा के तहत अलग से हो रही है।

Author: Shiv Kishor

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