बीकानेर में भारत-पाक सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती, 12 गांवों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध
(Rajasthan, India) जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार खाजूवाला और बज्जू तहसील के 12 सीमावर्ती गांवों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति आने-जाने की छूट नहीं होगी। जरूरी काम से आवाजाही के लिए संबंधित बीएसएफ चौकी से अनुमति लेनी होगी।

पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक

प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल सिम के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय कोड 0092 से आने वाली और जाने वाली कॉल पर निगरानी रखी जाएगी। संबंधित क्षेत्रों में इन कॉल का रिकॉर्ड बीएसएनएल द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

बाहरी श्रमिकों का होगा सत्यापन

सीमा क्षेत्र में काम करने वाले बाहरी राज्यों के श्रमिकों को पहचान पत्र और पुलिस सत्यापन से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे। सिम कार्ड जारी करने से पहले भी विक्रेताओं को ग्राहकों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप में अनजान लोगों को जोड़ने को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

व्हाट्सऐप ग्रुप में अनजान लोगों को जोड़ने पर भी रोक

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक किसी भी व्हाट्सऐप ग्रुप में बिना पहचान और जानकारी के अनजान व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

सामरिक महत्व की सूचनाओं के आदान-प्रदान और उनके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी भी तय की गई है। किसी संदिग्ध सूचना के प्रसारण या सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा किए जाने की स्थिति में संबंधित ग्रुप एडमिन की जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है।

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना सभी संबंधित लोगों के लिए जरूरी है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों, श्रमिकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
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