(India)
पेस ने आरोप लगाया कि शर्मा ने मंगलवार को बांद्रा में परिवार अदालत में उन्हें और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। क्रिकेटर अतुल शर्मा के खिलाफ गुरुवार को पेस की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) (आपराधिक धमकी देने) और धारा 504 (शांति भंग करने, जानबूझकर अपमान करने की इच्छा, भड़काने से संबंधित है) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी। बांद्रा कुर्ला परिसर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कुंडलिक निगाडे ने कहा कि पेस ने अपनी शिकायत में दावा किया कि मंगलवार को परिवार अदालत के परिसर में शर्मा ने उन्हें और उनकी बेटी को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तथा जान से मारने की धमकी दी।
Digital Desk: Shiv Kishor
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