पांच रुपये के सिक्कों पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर छापने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने आरबीआई को कहा है कि वह उन दिशा-निर्देशों को अदालत के सामने पेश करे, जिनके आधार पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर पांच रुपये के सिक्कों पर छापी गई है। अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। बुधवार को खंडपीठ के समक्ष आरबीआई ने कहा कि उन्होंने यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विशेष दिशा-निर्देशों के तहत की है। इस पर अदालत ने कहा कि वह उन दिशा-निर्देशों को देखना चाहते हैं।
Digital Desk: Kamal
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