(MAHARASHTRA, India)
कोर्ट ने लोक सेवा में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण मुहैया कराने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगाई लेकिन शिक्षण संस्थानों में उनके लिए आरक्षण को मंजूरी दी। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने यह आदेश दिया था। गौर हो कि पिछली महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में मराठियों को 16 फीसदी और मुसलमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। हालांकि यह फैसला सरकार ने चुनावी दांव खेलते हुए दोनों ही समुदायों को आरक्षण देने का फैसला किया था।
Author: JAN TV Editorial Team
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