(Rajasthan, India)
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामले मे सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को नोटिस दिये जाने के बाद अभ्यर्थी राहत महसूस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2012 और 2013 मामले में कहा है कि क्यों ना विज्ञप्ति के अनुसार छूट दे दी जाए, आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती 2012 और 2013 मामले मे बोनस अंक विवाद के बाद हाईकोर्ट की ओर से आरटेट में राज्य सरकार की ओर से आरक्षित वर्ग को दी गई छूट समाप्त कर आरटेट मे 60 फीसदी अंक वालों को योग्य मानने का आदेश दिया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को विज्ञप्ति के अनुसार छूट देने पर जबाब पेश करने का नोटिस दिया है, जिसके बाद अभ्यर्थीयों में उत्साह है।
Author: JAN TV Editorial Team
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