(TAMILNADU, India)
कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जयललिता की अपील पर त्वरित सुनवाई के लिए तीन महीने के भीतर विशेष पीठ गठित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में रोज सुनवाई की जाए । गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जे जयललिता को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया थी। इस सजा के साथ ही जयललिता की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई थी ।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।