आयकर मामले में जयललिता के खिलाफ विभागीय कार्यवाहियां खत्म
(TAMILNADU, India) विभाग ने समझौता शुल्क स्वीकार करने के बाद इसे लेकर अंतिम आदेश जारी किया। मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जयललिता और अन्य के वकील जे करूपईया ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत को एक ज्ञापन देकर बताया कि विभाग ने समझौता शुल्क स्वीकार करने के बाद अंतिम आदेश जारी कर दिया है। आयकर विभाग के सरकारी अभियोजक के रामसामी ने कहा कि वह मामला वापस लेने के लिए एक याचिका दायर कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर दक्षिणमूर्ति मामले में आज दोपहर तीन बजे अंतिम आदेश सुनाएंगे। पिछले साल एक दिसंबर को जयललिता और शशिकला ने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में और अपनी साझेदारी वाली एक कंपनी के साथ मिलकर समझौता शुल्क के तौर पर 1.99 करोड़ रुपए जमा कराए जिसके बाद उनके खिलाफ 19 साल पुराना मामला बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई।

Author: JAN TV Editorial Team

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