हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत
(India)
गुजरात में पटेल आंदोलन के अगुआ हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को हार्दिक और उनके पांच सहयोगियों के खिलाफ लगाए गए श्सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप को रद्द कर दिया। हालांकि, अभी उनके खिलाफ कठोर देशद्रोह के उपबंध को बरकरार रखा गया है।जस्टिस जेबी पार्दीवाला ने दलीलें सुनने के बाद हार्दिक और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी में आईपीसी की तीन धाराओं- धारा 121, 153ए और 153बी को हटाने का आदेश दिया।हालांकि, अदालत ने आईपीसी की धारा 124 और 121ए संबंधी धाराओं को हटाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उम्रकैद या 10 साल तक की सजा है।गौरतलब है कि अक्टूबर में सिटी अपराध शाखा ने 22 वर्षीय हार्दिक और उनके पांच अन्य सहयोगियों के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में हार्दिक, चिराग पटेल, दिनेश बंभानिया और केतन पटेल को गिरफ्तार किया गया। वे अभी सलाखों के पीछे हैं।

Digital Desk: Kamal

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