विशेष न्यायाधीश Prashant Sharma ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई तय की है। इससे पहले 17 अप्रैल को अभिनेत्री की ओर से यह आवेदन दाखिल किया गया था, जिस पर अदालत ने ED को नोटिस जारी किया था।
यह मामला कथित ठग Sukesh Chandrasekhar से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
ED ने अपनी पूरक चार्जशीट में पहली बार जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाया था।
पिछले साल Delhi High Court ने इस मामले में ECIR रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद Supreme Court of India ने भी हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर Shivinder Singh और Malvinder Singh के परिवार से 200 करोड़ रुपये की ठगी की थी।
इस मामले में चंद्रशेखर और उनकी पत्नी Leena Maria Paul को गिरफ्तार किया गया था।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपियों ने हवाला के जरिए फर्जी कंपनियां बनाईं और अवैध धन को छिपाने की कोशिश की।
मामले में Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) भी लगाया गया है।
अब सबकी नजर 8 मई की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह साफ होगा कि जैकलीन फर्नांडीज को सरकारी गवाह बनने की अनुमति मिलती है या नहीं।
Author: JAN TV Editorial Team
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