(Allahabad, Allahabad)
कांग्रेस विधायक अजय राय की याचिका पर आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति वी के शुक्ला ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख पांच सितंबर तय कर दी है। गौरतलब है कि राय ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी लोकसभा सीट से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। राय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी जसोदा बेन के पैन कार्ड और उनकी आय के ब्योरे से जुड़े कॉलम खाली छोड़ दिए थे जिससे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। कांग्रेस नेता ने यह आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग ने तय कर रखा है कि कोई भी उम्मीदवार लोकसभा चुनावों के दौरान अपने चुनाव अभियान में 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा पर मोदी के प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। राय ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी के नाम और तस्वीर वाली टी-शर्ट और टोपियां बड़े पैमाने पर लोगों के बीच बांटी गईं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। वाराणसी जिले की पिंडरा विधानसभा सीट से विधायक राय लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर तीसरे स्थान पर रहे थे और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। गुजरात के बाहर अपना पहला चुनाव लड़ रहे मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3.71 लाख वोटों से मात दी थी। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मोदी ने गुजरात की वड़ोदरा लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। मोदी को वड़ोदरा सीट पर 5.70 लाख वोटों से जीत हासिल हुई थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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