रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 13 करोड़ का जुर्माना
(India)
मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने लाभ के अनुपात की रिपोर्ट जारी नहीं करने के आरोप में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आंकड़ा कंपनी की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण अंश माना जाता है और सेबी से समझौते के तहत इसकी नियनित जानकारी देना जरूरी है। सेबी की ओर से यह अपनी तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सेबी ने 7 साल पुराने मामले में जांच के बाद यह आदेश दिया है। यह मामला मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा अपने प्रमोटर्स को 12 करोड़ वारंट जारी करने में अनियमितताओं से जुड़ा है। यह कहा गया था कि अप्रैल 2007 में इस निर्गम के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) की निर्गम पूर्व चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का अनुपात कम हो गया था, लेकिन कंपनी लगातार लगभग 6 तिमाही तक प्रति शेयर लाभ के अनुपात की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी।

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।