जबरन रोटी खिलाने का मामला: शिवसेना MP के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई 18 अगस्त को
(DELHI, India) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुनीत पाहवा की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिये आया। इस याचिका में विचारे के खिलाफ विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि इस मामले मे 18 अगस्त को सुनवाई की जायेगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कामरान सिद्दीकी की ओर से वकील विशाल सिन्हा का कहना था कि सभ्य समाज में विचारे का कृत्य स्वीकार्य नहीं है और इस सिलसिले में उन्होंने एक अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया था लेकिन उनसे कहा गया था कि कानूनी राहत के लिये निचली अदालत जायें। सिन्हा ने अदालत से कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गयी है लेकिन अभी तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की है।

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।