(DELHI, India)
सरकार ने केन्द्रीय मोटर वाहन (16वें संशोधन) कानून, 2014 को अधिसूचित किया है जो ‘विशेष उद्देशीय बैटरी परिचालित वाहनों’ को चलाने के मार्ग को प्रशस्त करता है। नए कानून में व्यवस्था है कि ई-रिक्शा पर चार यात्रियों को बिठाने और 40 किलोग्राम के सामान ले जाया जा सकेगा जबकि ई-वाहन में 310 किलो तक सामान ढोया जा सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को यह कहते हुए ई-रिक्शा को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि प्रथम दृष्टया यह राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अन्य वाहनों के अलावा नागरिकों के लिए जोखिम है।
Digital Desk: Shiv Kishor
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