हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चैाटाला ने शनिवार को दिल्ली में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया था और उन्हें आदेश दिया था कि वे चुनावी रैलियां ना करें। चैटाला ने बीमारी के नाम पर जमानत लेकर हरियाणा में चुनावी रैलियां कर रहे थे। चैटाला को शिक्षक भर्ती घोटले में 10 साल की सजा मिली हुई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने जेल अधिकारियों से कहा कि यदि जरूरत समझें तो वे चैटाला को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाएं। चैटाला की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी और हरिहरन ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने चुनाव के बाद 17 अक्टूबर को समर्पण करने की तारीख तय करने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने उनका अनुरोध नहीं माना।
Digital Desk: Kamal
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