2जी घोटाला: कोर्ट ने ए. राजा, कनिमोझी और अन्‍य के खिलाफ तय किए आरोप
(DELHI, India) जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली के पटियाला हाऊस कोर्ट में इनके खिलाफ आरोप तय किए गए। इनके खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और धनशोधन निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत तय किए गए हैं। अदालत ने इस मामले में द्रमुक अध्यक्ष एम करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। वहीं, अदालत ने मामले में, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटरों शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपित सभी 19 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर, राजा, कनिमोझी और अन्य आरोपियों ने मामले में खुद को बेकसूर बताया और सुनवाई की मांग की है।

Digital Desk: Shiv Kishor

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