हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल के खिलाफ समन पर 2 दिसंबर तक रोक
(DELHI, India) सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी दलीलें आज पूरी नहीं हो सकतीं जिसके बाद न्यायमूर्ति वीपी वैश ने अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय करते हुए कहा कि उसके सामने मौजूद याचिकाओं पर दो तीन दिन नियमित सुनवाई की जरूरत है और अगले कुछ दिन छुट्टियां होने तथा स्थानांतरण के सूचीबद्ध कई मामलों के कारण वह बहस नहीं सुन सकता है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नौ दिसंबर को निचली अदालत के सामने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख से पहले बहस पूरी होनी चाहिए। स्वामी ने निचली अदालत में अपनी शिकायत में ‘यंग इंडियन’ द्वारा इस अखबार के अधिग्रहण में कांग्रेसी नेताओं द्वारा कथित रूप से कोष के गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, महासचिव आस्कर फर्नांडीज और सुमन दुबे ने इस मामले में उन्हें समन करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 30 जुलाई को उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। निचली अदालत ने 26 जून को सोनिया, राहुल, वोरा, फर्नान्डीज, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को सात अगस्त को हाजिर होने के लिये समन जारी किये थे।

Digital Desk: Shiv Kishor

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