सरकारी घरों के बिल चुकाओ, फिर चुनाव लड़ो : चुनाव आयोग
(India) पांच राज्यों में चुनाव होने वाला है जिसे लेकर सभी राज्यों के उम्मीदवार को चुनाव आयोग निर्देश जारी किया है,
जिसमें बताया गया है चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अब नया हलफनामा देना होगा तथा इसके साथ ‘कुछ बकाया नहीं’ का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उनके पास पिछले 10 साल से किसी भी सरकारी सुविधा का बिल बकाया नहीं है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को बिजली, पानी व टेलीफोन से संबंधित विभागों का 'नो ड्यूज' सर्टिफिकेट भी देना होगा। चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हुए चुनाव निर्वाचन आयोग ने पिछले माह से इन प्रावधानों को लागू कर दिया है।
यह नियम पिछले महीने अमल में आया और अब ।इस नियम को अगस्त, 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश का नतीजा है जिसमें विधानसभा और संसदीय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से कहा गया था कि वे हलफनामा दायर करें कि सरकारी आवासों में रहने की स्थिति में उन पर बिजली, जल और टेलीफोन बिल उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह भी कहा था कि वह उम्मीदवारों से यह हलफनामा लेने पर विचार करे जिसमें यह बताया जाए कि चुनाव लड़ने से पहले उन पर किसी बिल का भुगतान बकाया नहीं है।उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह भी कहा था कि वह उम्मीदवारों से यह हलफनामा लेने पर विचार करे जिसमें यह बताया जाए कि चुनाव लड़ने से पहले उन पर किसी बिल का भुगतान बकाया नहीं है।

Digital Desk: Kamal

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