दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद सैयद मोहम्मद इमरान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रूख कर अलग रह रही अपनी पत्नी और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की है। इमरान का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर एक आपराधिक मामले में उन्हें यूं ही गिरफ्तार कर लिया गया दीक्षित की बेटी लतिका ने आरोप लगाया है कि उनसे अलग रह रहे इमरान नैनीताल में उनके मालिकाना हक वाली जमीन के दस्तावेज लेकर चले गए जबकि उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा गया था। धोखाधड़ी, बेईमानी से जायदाद हथियाने और चोरी से जुड़े दंडात्मक प्रावधानों के तहत इमरान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए इमरान ने कहा कि पुलिस को उन दिशानिर्देशों का पालन करना था जो आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दर्ज किए गए मामलों के साथ-साथ सात साल या इससे कम अवधि की सजा का प्रावधान करने वाली धाराओं के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी के सिलसिले में न्यायालय की तरफ से दिए गए थे।
Digital Desk: Kamal
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