राजनीतिक दलों के खाते में पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा
(India)

सरकार बैंकों में जमा बिना हिसाब किताब वाले धन पर जहां एक तरफ कड़ा जुर्माना लगाने की पहल कर रही है वहीं उसने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों के खाते में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। हालांकि, इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि इसमें यह देखा जाएगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला व्यक्तिगत चंदा 20000 रुपये से कम होना चाहिए और यह दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि सरकार राजनीतिक दलों को प्राप्त कर छूट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपये के नोट अपने खातों में जमा कराने के लिए मुक्त हैं। लेकिन इस प्रकार की जमा पर शर्त होगी कि इसमें नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए जिसमें दानदाता की पूरी पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई एक व्यक्ति 20000 रुपये से अधिक का दान पार्टी को देता है तो मौजूदा कानून के तहत वह चेक अथवा बैंक ड्राफट के जरिये होना चाहिये। सरकार ने यह भी कहा है किसानों की कृषि आय कर मुक्त है, हालांकि, इस मामले में किसानों को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें यह कहना होगा कि उनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है। ऐसी घोषणा से उन्हें बैंक जमा के लिए पैन की आवश्यकता नहीं होगी।

Digital Desk: Kamal

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