48 साल पुराने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट करने वाला बिल राज्यसभा में पास
(DELHI, DELHI) राज्यसभा ने 48 साल पुराने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट (शत्रु संपत्ति कानून) में अमेंडमेंट (संशोधन) करने वाला बिल शुक्रवार को पास कर दिया। इस बिल में वॉर के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टीज पर उत्तराधिकार (Succession) के दावों को रोकने के प्रोविजन किए गए हैं। अपर हाउस में अपोजिशन की गैरमौजूदगी में ये बिल पास किया गया। बता दें कि राज्यसभा में लंबित रहने की वजह से सरकार को इसके लिए 5 बार ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था।न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस बिल को एनिमी प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) बिल 2016 कहा गया है। इसके जरिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में अमेंडमेंट किया गया है।
बिल को राज्यसभा में ध्वनिमत से पास किया। सदन ने सरकार द्वारा पेश किए गए अमेंडमेंट्स को भी मान लिया। हालांकि, अपोजिशन की मांग थी कि इस बिल पर आज चर्चा नहीं की जाए और अगले हफ्ते इस पर डिटेल में तब चर्चा की जाए, जब सदन में ज्यादातर मेंबर मौजूद हों। बिल को पिछले साल मार्च में लोकसभा ने पास कर दिया था। इसके बाद इसे राज्यसभा ने एक सिलेक्ट कमेटी को भेजा था। उसकी सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने बिल में कई अमेंडमेंट किए हैं।

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