कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ का अंतिम फैसला आज
(International) पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे कथित जासूस कुलभूषण जाधव मामले में अंतरार्ष्ट्रीय अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। मामले की सुनवाई सोमवार को हुई थी, जिसमें भारत व पाकिस्तान के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। अदालत ने एक बयान में घोषणा की कि कुलभूषण जाधव मामले तत्काल कदम उठाने के भारत के अनुरोध पर अदालत अपना फैसला आज दोपहर 3.30 बजे सुनाएगी। अदालत के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम फैसला पढ़ेंगे। नीदरलैंड के हेग में स्थित आईसीजे में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर विएना संधि के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अंतरार्ष्ट्रीय अदालत से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करने की मांग की जबकि इस्लामाबाद ने नई दिल्ली द्वारा मामले को आईसीजे में लाए जाने को अवैध बताया। पाकिस्तान ने अपनी दलील में कहा कि भारत को कुलभूषण मामले को आईसीजे में लाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विएना संधि जासूसों, आतंकवादियों तथा जासूसी से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होती। साल्वे ने जाधव की गिरफ्तारी, उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने तथा मामले की सुनवाई से संबंधित तमाम कार्रवाई को विवेकशून्य तरीके से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर तथा विएना संधि का उल्लंघन करार दिया और कहा कि मनगढ़ंत आरोपों के संदर्भ में उन्हें अपना बचाव करने के लिए कानूनी सहायता मुहैया नहीं कराई गई। साल्वे ने अदालत से कहा कि 16 मार्च, 2016 को ईरान में जाधव का अपहरण किया गया और फिर पाकिस्तान लाकर कथित तौर पर भारतीय जासूस के तौर पर पेश किया गया और सैन्य हिरासत में एक दंडाधिकारी के समक्ष उनसे कबूलनामा लिया गया। उन्हें किसी से संपर्क नहीं करने दिया गया और सुनवाई भी एकतफा की गई। साल्वे ने कहा, मैं आईसीजे से आग्रह करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि जाधव को फांसी न दी जाए पाकिस्तान इस अदालत बताए कि कार्रवाई की जा चुकी है और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो जाधव मामले में भारत के आधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

Author: JAN TV Editorial Team

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