दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को 7 साल की  सज़ा सुनाई गई
(BIHAR, BIHAR) राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को दुमका कोषागार से 13.31 करोड़ रूपये के अवैध निकासी मामले में सज़ा सुनाते हुए सात साल की कैद दी है। इसके साथ ही, अदालत ने लालू यादव पर 30 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। चारा घोटाला का यह ऐसा चौथा मामला है जिसमें लालू यादव को सज़ा दी गई है। आरजेडी अध्यक्ष को अब तक की सबसे ज्यादा सज़ा दी गई। इस फैसले के बाद लालू यादव को अब तक 20 साल 6 महीने की सज़ा सुना दी गई है।

लालू की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जैसे ही फैसले की कॉपी मिलती है वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले, 23 मार्च को अदालत में पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई हुई। दोषी राधा मोहन मंडल, राजाराम जोशी, सर्वेंद्र कुमार दास, रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र बगेरिया वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए कोर्ट में हाजिर हुए। इनकी ओर से अधिक उम्र,अधिक समय से मुकदमे का ट्रायल सहित कई बीमारियों का हवाला देते हुए कम सजा का अनुरोध किया गया। अदालत ने 19 मार्च को 19 लोगों को दोषी ठहराया था। सजा पर 21 मार्च से सुनवाई शुरू हुई थी, जो 23 मार्च तक चली

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