हाईकोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाते हुए चार अन्य आरोपों पर भी विचार किया। न्यायिक आयुक्त पांग खांग चाऊ ने सजा सुनाते हुए कहा कि उदयकुमार ने नाबालिग की मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाया और नैतिक रूप से उसे भ्रष्ट किया। दक्षिणमूर्ति बच्ची को फ्लैटों के ब्लॉक की एक सीढ़ी पर ले गया और उससे यौन संबंध बनाने के लिए पूछा, इस पर बच्ची ने कहा कि उसे नहीं पता कि यौन संबंध क्या होते हैं,इस पर आरोपी ने कहा कि वह उसे सब सिखा देगा।
'द न्यू पेपर के अनुसार दक्षिणमूर्ति ने स्वीकार किया कि उसने बच्ची के साथ दो बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। दूसरी बार भी नाकाम रहने के बाद उसने बच्ची को 50 सिंगापुर डॉलर दिए और उनका रिश्ता एकतरफा तौर पर खत्म कर लिया। उसने बच्ची को आगे मिनी मार्ट से मुफ्त में चीजें देने से भी मना कर दिया।
घटना सितम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच की है। दरअसल दक्षिणमूर्ति की गर्भवती प्रेमिका को नाबालिग का निर्वस्त्र वीडियो उसके फोन में मिला था जिसके बाद मामला सामने आया। इसके कुछ दिन बाद ही प्रेमिका ने दक्षिणमूर्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
Author: JAN TV Editorial Team
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