सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी मंजूर, भविष्य में रहें सतर्क रहने की दी हिदायत
(India)
राहुल गाँधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए नारे चौकीदार चोर है और राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट रफाल सौदे और सबरीमाला के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया। यह याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर की गई थी। बीजेपी सांसद लेखी ने आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रफाल सौदे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है।


बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में बार-बार कहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि 'चौकीदार चोर है।' लेखी ने कहा था कि राहुल गांधी ने कोर्ट की आड़ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी और आरोप लगाया था। राहुल गांधी का यह बयान रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था।''

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल अवमानना मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार करते हुए भविष्य में सतर्क रहने को कहा है। राफेल मामले में न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिन्दा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी।

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