पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देने से जुड़ी याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला
(India) राजस्थान हाईकोर्ट ने आज गहलोत सरकार को बड़ी राहत दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को बंगला देने से जुड़ी अवमानना याचिका खारिज कर दी है। गहलोत सरकार ने दो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जगन्ननाथ पहाड़िया को बंगला आवंटित किया था। पहाड़िया का निधन हो चुका है। उन्होंने बंगला भी लौटा दिया था।



हाईकोर्ट के फैसले से वसुंधरा को मिली राहत

हाईकोर्ट के फैसले से वसुंधरा राजे को भी राहत मिली है। गहलोत सरकार ने कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए सिविल लाइंस स्थित बंगला वरिष्ठ विधायक के नाते आवंटित किया है। कोर्ट ने पक्षकार बनाए गए अफसरों को भी अवमानना से मुक्त कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने ये आदेश मिलापचन्द डांडिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की मामले में 'विल फुल कंटेम्प्ट' नहीं हुआ है।

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