सीएम गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित अवधि (90 दिन) निकलने के बाद विलंब से प्रस्तुत किए गए आवेदनों के 41 प्रकरण, बालिग होने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक विलम्ब अवधि में शिथिलन के 8 प्रकरणों, आवेदक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने के 7 प्रकरण, अधिक आयु सीमा 3 मामलों तथा प्रथम नियुक्ति आदेश की कार्यग्रहण अवधि बढ़ाने के 3 अन्य मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह शिथिलता दी है।
मुख्यमंत्री गहलोत बीते करीब तीन साल में अनुकम्पा नियुक्ति के 1105 मामलों में अभ्यर्थियों को समय सीमा की छूट देकर आवेदकों को राहत प्रदान कर चुके हैं। इस अवधि में 3510 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।
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