राजस्थान: ई-व्हीकल पाॅलिसी को मंजूरी, गहलोत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर देगी सब्सिडी, जानिए सब्सिडी पाने की शर्तें
(India) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी (REVP) को मंजूरी दे दी है। साथ, ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। सीएम की घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपये प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रुपये प्रति वाहन दिया जाएगी। प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई नीति में ई-व्हीकल्स विक्रेताओं के सभी प्रकार के पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है। तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर भी ग्राहकों को वाहन की बैट्री क्षमता के आधार पर सब्सिडी मिलेगी। यदि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन की बैट्री की क्षमता 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट से अधिक होगी तो ग्राहक को 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

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