(India)
प्रस्तावित बिल बिजली वितरण के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. मल्टीपल ड्रिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जारी किए जायेंगे साथ ही रेग्युलेटरी कमीशन के साथ लोड डिसपैच सेंट्रर्स को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली की मिनिमम टैरिफ सीलिंग फिक्स किया जा सकता है जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मनमाना कीमतें ना बढ़ा सकें. बिल में ये भी प्रावधान है कि लोड डिसपैच सेंट्रर्स उन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी को बिजली सप्लाई रोक सकती हैं जो न्यूनत्तम बैंक गारंटी नहीं रखती. अगर कोई बिजली कंपनी बिना बताए हुए बिजली का कनेक्शन काटती हैं तो उन्हें ग्राहकों को इसका हर्जाना देना होगा.
Author: JAN TV Editorial Team
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