(India)
बैंकों और कर्जदाताओं की जिस फैसले का लंबे वक्त से इंजातर था वह निर्णय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा ले लिया गया है. मंगलवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह ऐलान कर दिया है हाल ही में अन्य कमाई के सोर्स पर TDS के नियम को वन टाइम लोन सेटलमेंट (One Time Loan Settlement) पर लागू नहीं किया जाएगा. बता दें कि इस साल के बजट में सरकार ने वन टाइम लोन सेटलमेंट पर टीडीएस (TDS) का प्रावधान को शुरू किया था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर बड़ी राहत देते हुए इसे लोन सेटलमेंट को इससे प्रावधान से अलग कर दिया गया है. ऐसे में अब बैंकों को लोन सेटलमेंट (Loan Settlement) पर 10% का टीडीएस नहीं देना होगा. यह नियम लोन, राइट्स शेयर इश्यू और बोनस (Bonus) सभी पर एक समाना लागू होगा.
Author: JAN TV Editorial Team
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