सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि मामले के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा का आदेश जारी किया है | इस फैसले की घोषणा के बाद लोकसभा सदस्य ने सचिवालय में पत्र जारी कर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है | जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता को संसद और विधानसभा से रद्द कर दिया जाएगा | वही दूसरी और राहुल गांधी के वकील के मुताबिक राहुल ने बयान के तौर पर कहा की 'मेरी मंशा गलत नहीं थी' मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी जिसकी मुझे यह सज़ा दी जा रही है |
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