चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई को कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई की 30 जून तक की मोहलत मांगने की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार की हो चुनाव आयोग को पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है... और चुनाव आयोग को 15 मार्च तक पूरी जानकारी पब्लिश करनी होगी। सीजेआई ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है। सीजेआई ने एसबीआई ने पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया। सीजेआई ने ये भी कहा कि मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है। हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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