(India)
इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है | कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को 21 मार्च दिन गुरुवार शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी | इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा | अदालत ने कहा कि एसबीआई को बॉन्ड संख्या नंबर के बारे में भी बताना होगा, जो चंदा देने वाले और लेने वाली पार्टी के बीच लिंक को उजागर करता है।इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे | सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए | सबकुछ सार्वजनिक करना होगा | सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक से पूछा कि आपने ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी | CJI ने कहा,'फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए | कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए | कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए. सभी इमेजिनेबल जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए. एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं |
Author: JAN TV Editorial Team
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